केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह वर्ष 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के सभी मेजर जनरल और समान रैंक वाले अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने को तैयार है।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि केंद्र ने उक्त सभी अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए समीक्षा करने का फैसला किया है। एएसजी की दलील सुनने के बाद पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह तीन माह में अपने फैसले का अनुपालन करे। याचिकाकर्ता रिटायर्ड मेजर जनरल एसपीएस वैंस के वकील निधेश गुप्ता ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गुहार लगाई थी।